रुद्रप्रयाग में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से धारा-163 लागू परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद,रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक तहसील रुद्रप्रयाग के 21 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के सफल संचालन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट,ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने तहसील ऊखीमठ क्षेत्र में धारा-163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। परीक्षार्थी और परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के निकट ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर),जुलूस,रैली,जश्न आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के पास आग्नेयास्त्र,लाठी,चाकू,तलवार,पटाखे,बम,ज्वलनशील पदार्थ,एसिड आदि ले जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना दंडनीय होगा।केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषण,नारेबाजी,दीवारों पर नारे लिखना या भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार वर्जित होगा।कोई भी व्यक्ति सड़क या पैदल मार्गों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा,न ही परीक्षा केंद्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा।यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है,तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसे जनहित में एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बलों और होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी करेगा।