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रुद्रप्रयाग: हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं को लेकर परीक्षा केंद्र के आसपास धारा-163 लागू

प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल) एवं उत्तर मध्यमा (इंटरमीडिएट) द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षाओं के दृष्टिगत सब डिवीजन रुद्रप्रयाग की सीमांतर्गत परीक्षा केंद्र में धारा-163 प्रभावी रहेगी।उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पूर्व मध्यमा (हाईस्कूल) एवं उत्तर मध्यमा (इंटरमीडिएट) द्वितीय वर्ष की परिषदीय परीक्षा केंद्र (108-स्वामी सच्चिदानंद संस्कृत महाविद्यालय) में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा केंद्र में परिषदीय परीक्षा के संपन्न होने की तिथि 21 मार्च,2025 तक धारा-163 प्रभावी रहेगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में पांच से उससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है। साथ ही परीक्षा केंद्र के परिधि के अंदर सार्वजनिक सभा,जुलूस,जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के संपन्न होने तक उक्त आदेशों का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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