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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने की वी.सी के माध्यम से गोष्ठी,अपर पुलिस अधीक्षक,क्षेत्राधिकारी और अभियोजन कार्यालय के कार्मिकों के साथ की चर्चा

प्रदीप कुमार
पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल।आज दिनाँक 10.सितम्बर.2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय,क्षेत्राधिकारी कार्यालय एवं अभियोजन कार्यालय में नियुक्त कार्मिकों के साथ वी.सी के माध्यम से गोष्ठी आयोजित की गयी तथा निम्न आवश्यक दिशा निर्देश दिये गयेः-

1.विवेचनाओं में प्रेषित किये जाने वाले आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट व पत्रावलियाँ समय से क्षेत्राधिकारी कार्यालयों एवं अभियोजन कार्यालय के माध्यम से सम्बन्धित न्यायालयों में समय से नहीं भेजी जा रही हैं,आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट मय पत्रावलियों को 15 दिवस के भीतर ई-फाईलिंग करते हुये समय से सम्बन्धित न्यायालयों को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया व न्यायालय में आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट को समिट करने आ रही व्यवहारिक परेशानियां दूर करने का प्रयास किया जाय।

2.विवेचनाओं में आरोप पत्र और ई-फाईलिंग से सम्बन्धित दस्तावेज स्कैन करके ही अभियोजन कार्यालय व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी को समय से प्रेषित करेंगे। समय से आरोप पत्र प्रेषित न करने पर क्षेत्राधिकारियों के पेशकार भी इस सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे तथा ई-फाईलिंग नियमावली के अनुरुप का अक्षरश:पालन करेंगे।

3.क्षेत्राधिकारी कार्यालय में चालानों को अनावश्यक पैडिंग ना रखा जाय या तो उसका निस्तारण क्षेत्राधिकारी कार्यालय में हो या समय से न्यायालय में प्रेषित किया जाय।

4.कार्यालय के अपराध रजिस्टर में प्रविष्टियाँ अद्यावधिक करने तथा मासिक स्टेटमेन्ट एवं वाँछित सूचनाओं को समय से सम्बन्धित को प्रेषित करेंगे साथ ही विभिन्न लम्बित विभागीय एवं प्रारम्भिक जाँचों को अनावश्यक लम्बित न रखने हेतु निर्देशित किया गया।

5.सी.एम.हेल्प लाईन/मानवाधिकार/सेवा का अधिकार/सूचना अधिकार एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण कर समय से आख्या प्रेषित करेंगे।

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