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उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर परीक्षा केंद्रों में धारा-163 प्रभावी

प्रदीप कुमार
रूद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।उत्तराखंड अध्यापक पात्रता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा2024 तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 02 परीक्षा केंद्रों में बृहस्पतिवार (24 अक्टूबर) को प्रातः10 से 12ः30 बजे तथा 2 बजे से 4ः30 बजे तक दो पालियों आयोजित की जाएंगी। उक्त परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों में धारा-163 प्रभावी रहेगी।उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत उत्तराखंड अध्यापक पात्रता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा 2024 बृहस्पतिवार (24अक्टूबर) को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। बताया कि उक्त परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि में परीक्षा प्रारंभ के समय से समाप्ति तक धारा-163 प्रभावी रहेगी।उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि में पांच से उससे अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होने पर निषिद्ध किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के निकट बिना अनुमति आग्नेयास्त्र,लाठी,डंडा,चाकू हॉकी,स्टिक खुखरी,तलवार आदि सहित कोई शस्त्र, पटाखे,बम व अन्य ज्वलनशील पदार्थ किसी प्रकार का बारूद या बिना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आस-पास मार्गों,पैदल मार्गों पर न तो कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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