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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

प्रदीप कुमार
रुद्रप्रयाग/श्रीनगर गढ़वाल।उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रूद्रप्रयाग के तत्वाधान में जिला जज,रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर एवं बाहय न्यायालय ऊखीमठ में दिनांक 14 दिसंबर,2024 को प्रातः10ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रूद्रप्रयाग रवि रंजन के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत आपसी सुलह-समझौते के अधार पर मामलों का निस्तारण किया जायेगा। जिसमे अपराधिक शमनीय वाद,138 एन.आई.एक्ट बैंक रिकवरी वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,अन्य दीवनी वाद,श्रम विवाद वाद,भूमि अधिग्रहण वाद,बिजली एवं पानी से सम्बन्धित वाद (अशमनीय वादों को छोडकर),वेतन भत्ते एवं अन्य सेवानिवृति से स्म्बन्धित सेवा लाभ,राजस्व वाद,अन्य दीवानी वाद(किराया,सुखाधिकार,निशेधाज्ञा वाद,विनीर्दिष्ट अनुतोश आदि) इत्यादि विचारधीन वाद एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण पक्षकारों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रूद्रप्रयाग द्वारा क्षेत्रीय जनता से उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के अधार पर मामलों का निस्तारण कराकर लाभ प्राप्त करने की अपील की गयी।

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